नई दिल्ली। मोदी सरकार हर तरह से कर चोरी व धनी वर्ग पर शिकंजा कसती दिख
रही है। आगामी एक अप्रैल से दो लाख रूपये से अधिक की ज्वेलरी खरीदने पर 1
प्रतिशत टीसीएस (स्त्रोत पर कर) देना होगा। अभी तक इसकी सीमा 5 लाख रूपये
थी। बडे लेन-देन के जरिये कालेधन के सृजन को रोकने के लिए बजट प्रस्ताव के
बाद 5 लाख रूपये की सीमा को समाप्त करने को संसद की मंजूरी मिल गई है।
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वित्त विधेयक 2017 पारित होने के बाद गहने भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी
में आ जाएंगे जिन पर दो लाख रूपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस
देना होता है। इस विधेयक में टीसीएस के लिए 5 लाख रूपये से अधिक के गहनों
की खरीद की सीमा को खत्म करने का प्रस्ताव है। वजह यह है कि 2017-18 के बजट
में तीन लाख रूपये से अधिक के कैश सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके उल्लंघन में कैश लेने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने
का प्रावधान है।
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