जयपुर। जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी की अध्यक्षता में जयपुर शहर में जी प्लस 2 से अधिक ऊंचाई की बहुमंजिला इमारतों के लिए पेयजल संबंधी बहुप्रतीक्षित नीति जारी कर दी गई है।
नई नीति के अनुसार घरेलू एवं व्यवसायिक उपयोग की बहुमंजिला इमारतों की पंजीकृत सोसायटी को परिसर में एक बल्क कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है। इसमें संस्थानिक एवं औद्योगिक परिसरों के लिए अलग परिपत्र जारी किया जाएगा। निर्णय के अनुसार कनेक्शन जारी करते समय सोसायटी को 42 रुपए प्रति वर्गफिट बिल्टअप एरिया पर ‘एक मुश्त राशि’ जमा करानी होगी। विभाग के अधीक्षण अभियंता आवेदन प्राप्त होने पर एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार कनेक्शन की फिजीबिलिटी व पानी की मांग तय करेंगे।
हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित इमारतों पर भी होगी लागू
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