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बेनामी संपत्ति की खोज शुरू,230 केस दर्ज, 55 करोड की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली। मोदी सरकार काली कमाई पर शिकंजा लगातार कस रही है। नए बेनामी लेनदेन अधिनियम के तहत आयकर विभाग ने 230 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि नए बेनामी लेनदेन अधिनियम के तहत 55 करोड रूपए कीमत की संपत्ति कुर्क भी की गई है। आयकर विभाग ने 140 मामलों में संपत्ति की कुर्की को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। इनमें से 124 मामलों में बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है जिसकी कीमत करीब 55 करोड रूपये है।

बता दें,बेनामी संपत्ति वह है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो किन्तु नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। यह संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई होती है। जिसके नाम पर ऎसी संपत्ति खरीदी गई होती है, उसे बेनामदार कहा जाता है। बेनामी संपत्ति चल या अचल संपत्ति या वित्तीय दस्तावेजों के तौर पर हो सकती है। अगर किसी ने अपने बच्चों या पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी है लेकिन उसे अपने आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया तो उसे बेनामी संपत्ति माना जायेगा।

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Web Title-income tax authorities register 230 cases of benami properties, attach assets worth 55 crore
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