इस्लामाबाद। पाकिस्तान में किन्नर व्यक्ति के साथ विवाह को कानूनी रूप से
वैध बताते हुए 50 मौलवियों ने फतवा जारी किया है। डॉन ऑनलाइन की रिपोर्ट के
मुताबिक तनजीम इत्तेहाद -आई-उम्मत से संबद्ध मौलवियों ने इस फतवे को
रविवार को जारी किया। इसमें कहा गया है कि पुरूष होने के स्पष्ट लक्षणों
वाले किन्नर एक महिला या महिला के स्पष्ट लक्षणों वाले किन्नर के साथ विवाह
कर सकते हैं।
फतवे में हालांकि यह भी कहा गया है कि दोनों लिंगों के लक्षणों वाले किन्नर
किसी से भी विवाह नहीं कर सकते। फतवे में कहा गया है कि किन्नरों को
संपत्ति से बेदखल करना गैर-कानूनी है और जो माता-पिता जो अपने किन्नर
बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, वे खुदा के कहर का भाजन बनते हैं।
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