कुरूक्षेत्र। खेतों में फाने जलाने के मामले में अब किसानों के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने दिसंबर 2015 में सुनाए अपने फैसले में किसानों पर भूमि के अनुसार उन पर जुर्माना लगाने की बात कही है। यूपी के विक्रांत कुमार की याचिका पर ये जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। इसके तहत दो एकड़ भूमि पर दो हजार, पांच एकड़ भूमि पर पांच हजार और इससे अधिक भूमि पर 15 हजार का हर्जाना तय किया गया है। साथ ही ऐसा करने पर राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि भी बंद कर दी जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से निगरानी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जो वायु प्रदूषण बचाव एवं रोकथाम अधिनियम 1981 के अंतर्गत किसानों पर कार्रवाई करेगी।
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