राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक बी.के. दोसी ने बताया कि रूफ टॉप प्रणाली की स्थापना पर भारत सरकार द्वारा 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी तथा अनुदान का लाभ समस्त रिहायशी भवनों, नॉन प्रोफिट संस्थानों यथा स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल आदि तथा गैर लाभ वाले सामाजिक संस्थान यथा सामूदायिक भवन, ट्रस्ट, एन.जी.ओ. आदि को दिया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत राजकीय भवन एवं संस्थाएं, निजी वाणिज्यिक संस्थान तथा औद्योगिक क्षेत्र के भवन शामिल नहीं होंगे. उन्हांने बताया कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 26 फरवरी, 2015 को नैट मीटरिंग रेग्यूलेशन जारी किया है, जिसके तहत रूफ टॉप एस.पी.वी. सिस्टम से उत्पादित की जाने वाली बिजली का लाभ लाभार्थी को दिया जाएगा। नैट मीटरिंग रेग्यूलेशन के अनुसार सोलर पॉवर प्लांट से उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा, जो ग्रिड में जाएगी, इसका भुगतान राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष में लागू की गई निर्धारित दरों पर डिस्कॉम्स द्वारा लाभार्थी को किया जाएगा।
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