नई दिल्ली। राजमार्गों के किनारे शराब की
दुकानों से गंभीर खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्हें हाइवे से
हटाना होगा ही होगा। कोर्ट ने कहा कि चाहे राज्य हाईवे हो या राष्ट्रीय हाइवे,
इन
पर शराब की कोई दुकान नहीं होगी। यहां तक कि यदि ये हाइवे गांव या कस्बे के बीच से
गुजर रहे हैं तो भी उन्हें कोई माफी नहीं दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता
वाली तीन जजों की पीठ ने राज्य सरकारों के प्रति तीव्र नाराजगी व्यक्त की और कहा
कि शराब पीकर हाइवे पर गाड़ी चलाने से हर वर्ष 1.55 लाख लोग मारे जाते हैं और आप
हाईवे पर दुकानें खोलने का लाइसेंस दिए जा रहे हैं। क्योंकि आपकों को राजस्व मिलता
है, इसलिए जनता मरे या जिये आप मस्त हैं, मंत्री खुश हैं
सरकार खुश हैं अधिकारी खुश हैं।
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