• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
2 of 2

हरियाणा:आर्थिक पिछडों के कोटे पर रोक

मामले के बारें में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के वकील नीरज गुप्ता ने बताया कि आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर करते हुए इसे चुनौती दी थी। जिसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण किसी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता इसके लिए उसका समाजिक व शैक्षिणिक पिछड़ापन होना भी जरुरी है। इसी तरह साल 2010 में गुजरात सरकार ने भी ई बी पी के आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया था जिसे साल 2016 में गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

यह भी पढ़े

Web Title-highcourt says no to ebp reservation
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: punjab haryana high court, hindi news, haryana, hudda goverment, reservation, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, chandigarh news in hindi, highcourt says no to ebp reservation
Khaskhabar Haryana Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

हरियाणा से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved