जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश की अनुपालना नहीं करने के मामले को गंभीरता से लेकर प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग को अगली सुनवाई पर तलब किया है। ये आदेश न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने दिए हैं। [@ Exclusive सरकार के इन विभागों से लोग सबसे ज्यादा दुखी...] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
न्यायाधीश कौर ने आदेश दिया कि यदि राज्य सरकार द्वारा आगामी पेशी तक आदेश की पालना नहीं की जाती है तो जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अखिलेश राजपुरोहित ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका मंजूर की गई थी। उसकी अनुपालना में याचिकाकर्ता को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति पूर्व की तारीख से अन्य अनुशांगिक लाभ दिया जाना था। अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार कहे जाने के पश्चात भी कोई लाभ नहीं दिया गया। इसी बात से व्यथित होकर उसने अवमानना याचिका प्रस्तुत की।
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