इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बडा फैसला सुनाया। कोर्ट
ने कहा कि जरूरत पडने पर प्रार्थना स्थलों को सरकार अपने अधिकार में लेकर,
उन्हेे जनहित में इस्तेमाल कर सकती है,ऎसी जगहों को सार्वजनिक इस्तेमाल के
लिए दे सकती है।
कोर्ट ने नैशनल हाईवे पर एक चर्च को हटाने के खिलाफ दायर
याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।
हालांकि कोर्ट ने यह बात स्वीकार की कि क्रिसमस से ठीक पहले चर्च को हटाना
काफी कठोर फैसला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने नैशनल हाईवे
अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चर्च और उसके साथ लगे कब्रिस्तान को बाद में शिफ्ट
करने का निर्देश दिया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने कोर्ट में
चर्च को न हटाने की याचिका दी थी।[@ अनोखी शादी: दूल्हा और दूल्हन क्रिकेट खेलकर शादी के बंधन में बंधे]
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