नई दिल्ली। देश में समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी राज्यों में एक जुलाई से लागू हो जाएगा। यह जानकारी देते हुए आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ‘सभी राज्यों ने इस तारीख पर सहमति जताई है।’ [ श्याम मसाले ने कराई घर घर में मौजूदगी दर्ज] [ खौफ में गांव के लोग, भूले नहीं करते ये काम] [ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
सरकार की योजना बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए संसद की कार्यवाही नौ मार्च को शुरू होने से पहले जीएसटी परिषद की चार-पांच मार्च को होने वाली बैठक में आईजीएसटी (समेकित जीएसटी), सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) और एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) मसौदों को मंजूरी दिलाने की है। जीएसटी के क्षतिपूर्ति विधेयक मसौदे को पहले ही 18 फरवरी को जीएसटी परिषद से मंजूरी मिल चुकी है। जीएसटी परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इन मसौदा विधेयकों को संसद से भी मंजूरी मिलना जरूरी है।
इस संदर्भ में अन्य कदम सभी कमोडिटीज को जीएसटी स्लैब के तहत निर्धारित करना है, जो पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं। प्रत्येक कमोडिटी को एक विशेष दर के तहत लाना होगा। जीएसटी अधिकारी परिषद की चार-पांच मार्च की बैठक के बाद इनका निर्धारण करेंगे।
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