कैथल। भारत
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में एक जनवरी को आधार तिथि मानकर 1
अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष
पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित अवधि तक पूर्ण करवाया जाए। सभी राजनीतिक दल
इस कार्य में बूथ स्तर अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करें तथा यथाशीघ्र अपने
एजेंटों की सूची संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को सौंपें। सभी बूथ स्तर
अधिकारी सोलह एवं तेईस अक्तूबर को विशेष अभियान के अवसर पर अपने बूथों पर
मौजूद रह कर आम जनता से फार्म प्राप्त करें।
जिला निर्वाचन
अधिकारी एवं उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने मतदाता सूचियों के विशेष
पुनरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में आयोजित
बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आयोग की हिदायतों अनुसार एक अक्तूबर से
इक्कतीस अक्तू बर तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया
जाना है। इस दौरान एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र
मतदाता अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। यदि किसी
मतदाता ने अपनी रिहायश बदल ली है, तो रिहायश बदलने वाले मतदाता नए स्थान पर
अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
इस दौरान मतदाता सूचियों में दर्ज गलत विवरण
को भी ठीक करवाया जा सकता है। फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने
के लिए फार्म नम्बर 6, मतदाता का नाम हटाने के लिए फार्म नम्बर 7, मतदाता
का नाम शुद्धिकरण हेतु फार्म नम्बर 8 तथा उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता
का नाम बदलने के लिए 8ए का प्रयोग किया जाए। फोटोयुक्त मतदाता सूची से नाम
हटाने के लिए नोटिस 13 व 14 का प्रयोग अवश्य किया जाए।
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