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विदेशी सैलानी से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को 2 साल की सजा

जोधपुर। स्पेन से भारत घूमने आई विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को दो साल की सजा सुनाई है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (जोधपुर महानगर) डॉ. दुष्यन्त दत्त ने महज 41 दिन में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 15 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। मामला होटल पार्क प्लाजा में ठहरी स्पेनिश पर्यटक के साथ छेड़छाड़ का था और सैलानी की शिकायत के बाद अदालत में कुल 11 गवाह हुए पेश हुए और 41 दिन में फैसला भी आ गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जर्मन की एक महिला के साथ बलात्कार मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

कब और कैसे हुआ मामला दर्ज



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Web Title-Foreign tourist molestation case: accused sentenced to 2 years
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