नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्त्रातक
डिग्री के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदन को अस्वीकार
करने पर दिल्ली विश्वविद्यालय की केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पर
25,000 रूपये का जुर्माना लगाया है।
मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु ने हाल में दिए गए आदेश में दिल्ली
विश्वविद्यालय की सीपीआईओ मीनाक्षी सहाय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इनके
द्वारा आवेदन को खारिज करना अशरफी लुटाकर कोयले पर मुहर (पेनी वाइज, पाउंड
फुलिश) की याद दिलाता है।
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आयोग, दिल्ली के एक वकील मोहम्मद इरशाद की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था,
जिनके आरटीआई आवेदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के निरीक्षण
की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। इस आरटीआई को अस्वीकार करने के पीछे
कारण यह दिया गया था कि भारतीय पोस्टल आर्डर (आईपीओ) विश्वविद्यालय के
रजिस्ट्रार के पक्ष में चिन्हित नहीं था।
आयोग ने लोक प्राधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सहाय के वेतन से 25000
रूपये की राशि वसूली जाए।
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