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अन्त्योदय और पात्र गृहस्थियों के लिए खाद्यान्न निर्धारित

Food prescribed for Antyodaya and eligible households - Jhansi News in Hindi

झांसी| जिलापूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अक्टूबर 2016 से अन्त्योदय कार्डधारकों को 20 किलोग्राम गेहूं व 15 किलोग्राम चावल कुल 35 किलोग्राम, खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य को 3 किलोग्राम गेहूं व 2 किलोग्राम चावल कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें प्रति किलोग्राम गेहूं 2 रुपये व चावल 3 रुपये की दर से दिया जाएगा।
इसके अलावा माह अक्टूबर में अन्त्योदय कार्डधारकों को 2.5 किलोग्राम चीनी व प्रत्येक पात्र गृहस्थी को 1 किलोग्राम चीनी का वितरण एवं माह नवम्बर में अन्त्योदय कार्डधारकों को 2 किलोग्राम एवं पात्र गृहस्थी परिवारों को 900 ग्राम प्रति परिवार की दर से 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करायी जाएगी। जिलाधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने समस्त उप जिलाधिकारियों व पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उचित दर की दुकानों पर उपस्थित रहकर अपनी निगरानी में वितरण सुनिश्चित कराएं। खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु लाइन में लगे लाभार्थियों के फोटो अपनी आख्या के साथ अवश्य उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आंशिक अनियमितताएं पाये जाने पर भी नियमानुसार वैधानिक व विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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Web Title-Food prescribed for Antyodaya and eligible households
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