अम्बाला। ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली की ओर से आए खेतों में फानों को नहीं जलाने के आदेशों के बावजूद हरियाणा और पंजाब के खेतों में किसानों की ओर से फानों को जलाने का काम बदस्तूर जारी है। हालांकि सरकार ने धान की पराली और धान की फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा किए जाने पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद किसान इन फानों को जलाना अपनी मजबूरी बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि दूसरी फसल बोने का समय आ गया और वे इन फानों का क्या करें। ये अभी तक ना तो सरकार ने बताया और ना ही प्रशासन ने।
बेंगलुरु में बरसे पीएम मोदी, कहा- इंडी गठबंधन के लोग एक घिसा-पिटा टेप रिकॉर्डर लेकर घूम रहे हैं
कर्नाटक कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ बेंगलुरु में खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन
राहुल अगर दो जगह से चुनाव लड़ते हैं तो क्या गलत है, मोदी ने भी ऐसा किया-वेणुगोपाल
Daily Horoscope