मुकेश बघेल/गुरुग्राम । द्वारका एक्सप्रेस वे की राह की अड़चन बन रहे न्यू पालम विहार, खेड़की दौला में जीपीए और एसपीए के मकानों को प्लाॅट अलाॅट करने में कोई घोटाला तो नहीं हुआ है इसके लिए अब इस अलाॅटमेंट से जुड़ा सारे रिकॉर्ड पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। जिस मामले की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को होनी है। दिल्ली और गुरूग्राम की कनेक्टीविटी को लेकर तैयार किए जा रहे द्वारका एक्सप्रेस वे को नैशनल हाइवे को घोशित कर दिया गया है, लेकिन यह कानूनी पचड़े से बाहर नहीं आ रहा है।
गुरूग्राम के सतेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जीपीए और एसपीए धारकों को गलत तरीके से सेक्टर 37 सी और 110 ए में प्लाॅट अलाॅट किए जा रहे हैं। यह लोग वैकल्पिक प्लाॅट के हकदार नहीं है। जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हुडा अधिकारियों से सवाल किया कि उन्होंने किस पाॅलिसी के आधार पर जीपीए और एसपीए धारकों को प्लाॅट अलाॅट किए हैं। साथ ही इस अलाॅटमेंट से जुड़ा सारा रेकाॅर्ड तलब कर लिया है।
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