हाथरस। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने विधान सभा सामान्य निर्वाचन हेतु जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र के लिये तैनात 96 सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्धारित मतदेय स्थलों का भ्रमण करके बल्नेरेबिलिटी की स्थिति तथा निर्धारित चैकलिस्ट के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
डीएम ने कहा कि निर्वाचन के दृष्टिगत जिले में सभी कार्यालयों में अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकृत विभागीय अधिकारियों की पावर तत्काल प्रभाव से सीज कर दी गई हैं। अतः कोई भी अधिकारी उनकी अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जायेगा और न ही जिला मुख्यालय छोडेगा। उन्होंने आगाह किया कि दायित्वों के निर्वहन लापरवाही मिलने पर दोषी अफसरों के विरूद्ध कडा एक्शन लिया जायेगा। उन्होंने बैठक में गैरहाजिर तीन सैक्टर मजिस्टेªट का वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये।
मंगलवार को कलक्ट्रेट में जोनल और सैक्टर मजिस्ट्रेट की एक अहम बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों से अपडेट होकर अक्षरस अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने विधानसभा निर्वाचन को टैक्नोलोजी बेस्ड इलेक्शन बताते हुए अधिकारियों से स्पष्ट अपेक्षा की कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये वह निष्पक्ष होकर पारदर्शिता के साथ अपने दायित्यों को निभायें।
उन्होंने कहा कि सैक्टर मजिस्टेªट को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तिया प्रतिनिधानित की गई हैं वह इन शक्तियों का प्रभावी इस्तेमाल करके निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल चुनाव सम्पन्न कराने हेतु पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें।
श्री अविनाश कृष्ण सिंह ने कहा कि खासकर महिला, वृद्ध और अशक्त मतदाताओं द्वारा सुविधाजनक ढंग से मतदान करने के दृष्टिगत निर्धारित मतदेय स्थलों पर जरूरी व्यवस्थाओं पर जरूर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि वे अपने साथ तैनात पुलिस अधिकारी के साथ बेहतर तालमेल रखकर क्षेत्र की बल्नेरेबिलिटी की स्थिति का आंकलन कर संयुक्त रिपोर्ट अवश्य दें। उन्होंने बैठक में गैरहाजिर तीन सैक्टर मजिस्ट्रेट अभियंता पीएमजीएसवाई अखंड प्रताप सिंह, असिस्टेण्ट कमिश्नर सचल दल वाणिज्यकर संजय शर्मा और पशु चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द शर्मा का वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश देते हुए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कडी कार्यवाही करने की कठोर चेतावनी दी।
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