याचिका
में कहा गया था, 7 जुलाई, 2012 से अब तक जो वॉट्सऐप की प्रिवेसी पॉलिसी
चली आ रही थी, उसे 25 अगस्त को बदल दिया गया। नई पॉलिसी यूजर्स के अधिकारों
के साथ समझौता करती है और उनके प्रिवेसी राइट्स को खतरे में डालती है। हाई
कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू करते हुए वॉट्सऐप ने
केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था।
दरअसल 25
सितंबर से लागू होने वाली इस पॉलिसी से यूजर्स की डीटेल्स और डेटा के
प्रॉटेक्शन वाला फीचर हटा दिया जाएगा। इसके बाद वॉट्सऐप इन जानकारियों को
फेसबुक या अपने ग्रुप की संभी कंपनियों के साथ शेयर कर सकता है। यह जानकारी
कमर्शल ऐडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी इस्तेमाल की जा सकती है।
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