नई दिल्ली। मैसेजिंग सेर्विस व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में यूजर्स की सूचना को
फेसबुक पर शेयर करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना
दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि वाट्सएप 25 सितंबर से पहले का एकत्र
किया हुआ डाटा फेसबुक पर शेयर नहीं कर सकता है। कोर्ट ने वॉट्सऐप को भी
आदेश दिया है कि यूजर के अकाउंट डिलीट करते ही उसकी सारी इन्फर्मेशन हटा दी
जाए और इसे फेसबुक के साथ शेयर न किया जाए।
एक जनहित याचिका पर
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने नई प्रिवेसी पॉलिसी को तो बरकरार रखा, मगर यह
कहा कि 25 सितंबर से पहले यूजर्स ने जो भी डेटा शेयर किया है, वॉट्सऐप उसे
इस्तेमाल नहीं कर सकता। नई प्रिवेसी पॉलिसी यूजर्स द्वारा 25 सितंबर के बाद
शेयर किए जाने वाले डेटा पर ही लागू होगी। फेसबुक के इन्स्टंट मेसेजिंग और
वॉइस कॉलिंग ऐप वॉट्सऐप ने 25 अगस्त को नई प्रिवेसी पॉलिसी जारी की थी,
जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दो छात्रों की तरफ से जनहित याचिका दाखिल
की गई थी। कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी नाम के इन स्टूडेंट्स का कहना
था कि नई पॉलिसी के तहत यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उनकी
गोपनीय जानकारी को वॉट्सऐप से संबंधित कंपनियों को शेयर किया जा सकता है।
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