नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना पर
रोक लगा दी जिसमें निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में बच्चों
को अनारक्षित श्रेणी में नर्सरी में दाखिला देने में दूरी के मानदंड को
आधार बनाने को कहा गया है।
जस्टिस मनमोहन ने कहा,यह अदालत प्रथमदृष्टया मानती है कि अल्पसंख्यक
स्कूलों को अपने तरीके से विद्यार्थियों के दाखिले का हक है, जब तक कि वहां
कोई कुप्रबंधन नहीं होता। अंतरिम रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि सरकार
अल्पसंख्यक स्कूलों के दिन-प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
इसमें छात्रों को दाखिला देने और प्रशासन का अधिकार शामिल है।
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