नई दिल्ली। मच्छर के काटने से
मलेरिया के चलते होने वाली मौत पर बीमा राशि मिलने का रास्ता खुल गया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने मच्छर के काटने से हुई मौत का एक दुर्घटना करार दिया है। इस
फैसले से जीवन बीमा कराने वाले लोगों के परिजनों को बडी राहत मिलेगी। [@ वर्ष 2016 की वे खबरें जो बनी पूरे विश्व में चर्चा का विषय ]
आयोग
के सदस्य जस्टिस वीके जैन ने उपरोक्त फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हमें
इस दलील को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है कि मछर के काटने से हुई मौत
को हादसे के चलते होने वाली मौत नहीं माना जाए। जस्टिस जैन ने कहा कि मछर
का काटना कुछ वैसा ही है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं रहती है, यह अचानक हो
जाती है। इस कारण इससे हुई मौत एक दुर्घटना है। आयोग ने यह फैसला पश्चिम
बंगाल की मौसमी भट्टाचार्य द्वारा दाखिल दावा याचिका पर सुनाया।
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