बीकानेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बाल कल्याणार्थ संचालित पालनहार योजना के तहत पालनहार एवं बच्चों का बायोमेट्रिक सत्यापन एम.एस. कॉलेज के सामने स्थित किशोर गृह परिसर, विशेष केन्द्र में किया जा रहा है। पालनहार योजना के अन्तर्गत पालनहार का भामाशाह, लाभान्वित होने वाले बच्चों के आधार, बैंक खाता की पास बुक व आंगनबाड़ी में जुड़े होने या शैक्षणिक संस्थान में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र सहित सभी लाभान्वित होने वाले बच्चों के साथ उपस्तिथ होना अनिवार्य है। बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु विशेष केन्द्र स्थापित किया गया है। पालनहार योजना के प्रभारी शांतिलाल व्यास ने बताया कि पालनहार योजनान्तर्गत विधवा, अनाथ, परित्यक्त, नाता जाने वाली महिला की संतान, दिव्यांगजन, ंपकेए कुष्ठ रोग पीडि़त माता-पिता की संतान के शैक्षणिक एवं पालन-पोषण की सुव्यवस्थित व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा 0-6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रू. प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रू. प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जाता है। पालनहारों को सभी आवश्यक दस्तावेज एवं लाभान्वित बच्चों के साथ बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा।
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