बाड़मेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति भुगतान के लिए विद्यार्थियों को कोर बैंकों में सामान्य बचत खाते खुलवाना आवश्यक होगा, जिससे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान समय पर व आसानी से हो सकेगा। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार जन-धन खातों में 50 हजार रुपए से ज्यादा स्थानांतरण नहीं किए जा सकते हैं। [ श्याम मसाले ने कराई घर घर में मौजूदगी दर्ज] [ इस कुण्ड में नहाने से भागते हैं भूत!] [ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सुरेन्द्र पूनिया ने बताया कि विभाग के निदेशक रवि जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को अंबेडकर भवन में बैंक अधिकारियों के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति राशि हस्तांतरण में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में रवि जैन ने बैंक अधिकारियों से कहा कि विभाग द्वारा दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति भुगतान में बैंकों द्वारा आ रही समस्याओं का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए बैंकों को आपसी समन्वय से अभियान चलाकर निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा ने कहा कि प्रतिवर्ष 10 से 15 प्रतिशत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बैंक खातों में छोटी-मोटी कमियों के करण बैंकों द्वारा लौटा दी जाती है, जिसे आपसी समन्वय से समाधान किए जाने पर जोर दिया गया।
बैठक में विभाग के उप निदेशक श्री मनोज शर्मा ने बताया कि बैंकों द्वारा जिन विद्यार्थियों के बैंक खातों में कमियों के कारण छात्रवृत्ति की राशि लौटाने के बाद लौटा दी जाती थी। उसके समाधान क लिए बैंकों द्वारा सहयोग देने पर जोर दिया।
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