फ़रीदकोट। शहर की एक अदालत ने 1 करोड़ 56 लाख के चैक बाउंस के चार मामलों में सीनीअर अकाली आगू रमनदीप
सिंह जिंमी भोलूवाला को चेक बाऊंस की चार मामलो में एक एक वर्ष की कैद
और दस-दस हज़ार रुपये जुर्माना अदा करना का हुकुम दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल्य कंबोज ने आज पनसप और फूड सप्लाई विभाग की ओर
से दायर की चार शिकायतों का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। [@ छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को सरेआम पीटा, वीडियो वायरल]
रमनदीप सिंह
भोलूवाला ट्रक यूनियन का मुखिया है और जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन हरजीत
सिंह भोलूवाला का सुपुत्र है। इस मामला में अदालत ने एसजीपीसी सदस्य गुरिंदर कौर भोलूवाला को बरी करने का हुकुम दिया। मिली जानकारी के
अनुसार पनसप विभाग ने 2011-2012 में अकाली आगू रमनदीप सिंह भोलूवाला की
मालकी वाले फरीद काटन और गिनिं फैक्टरी में 73 हज़ार 681 क्विंटल धान जमा
करवाया था। समझौते के मुताबिक अकाली आगू ने इस धान का चावल तैयार करके
पनसप को देना था। पनसप के अधिकारियों के अनुसार अकाली आगू ने समझौते के
मुताबिक धान से चावल बना कर विभाग को नहीं दिया और न ही धान वापस
किया।
रमनदीप सिंह भोलूवाला ने धान के अदायगी बदले 15 जनवरी 2013, 20
जनवरी 2013, 3 फरवरी 2013 और 27 फरवरी 2013 को 1 करोड़ 56 लाख की राशि का
चार चेक पनसप को जारी किये थे। खाते में पैसे न होने कारण यह चार
चेक बाऊंस हो गये। पनसप विभाग ने स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज कर
फरीद काटन और गिनिं मिल्ल का मालिक रमनदीप सिंह भोलूवाला और हिस्सेदार
गुरिंदर कौर भोलूवाला को कारावास देने की माँग की थी। इस मामला में अदालत
ने तकनीकी कारणों के चलते गुरिंदर कौर भोलूवाला को बरी कर दिया जब कि
रमनदीप सिंह भोलूवाला को कारावास का आदेश दिया।
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