गया। बिहार के गया में रोडरेज की घटना में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां और विधान पार्षद (एमएलसी) मनारेमा देवी के घर में शराब बरामदगी मामले में गया की एक अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। अगली सुनवाई 27 मई को होगी। इस बीच एक अदालत ने विधान पार्षद के पति और सचदेवा हत्याकांड के आरोपी बिन्दी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गया अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बिन्दी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिन्दी यादव के अधिवक्ता मोहम्मद कैशर शर्फूद्दीन ने बताया कि यादव की जमानत के लिए अब वह ऊपरी अदालत में अर्जी देंगे।
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