धौलपुर। जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2010
के बसईडांग थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने के एक मामले में फैसला
सुनाते हुए आरोपी डकैत पान सिंह को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित
किया है। [@ बंद कमरे से आ रही थी रोने की आवाज, खुला यह राज] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि
बसईडांग थाने में पीड़ित भूरा सिंह ने मामला दर्ज कराया कि कुख्यात दस्यु
जगन गुर्जर गिरोह के सदस्य और सगे भाई डकैत पप्पू लाल सिंह और पान सिंह ने
22 अगस्त 2010 की रात्रि को उसके घर में घुसकर उसके भतीजे सन्तोष को पकड़ा
और घर से बाहर ले जाकर गोली मार दी, जिसमे सन्तोष की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी।
आरोपी डकैत इस दौरान अत्याधुनिक
हथियारों से लैस थे। उक्त मामला बसईडांग थाना पुलिस ने दायर किया था, जिसका
मामला एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था। उक्त मामले में आज मंगलवार को
एडीजे जितेंद्र सिंह गुलिया ने फैसला सुनाया है, जिसमे आरोपी पान सिंह पुत्र
शिवचरण निवासी भबूतीपुरा को सन्तोष की हत्या का दोषी माना और धारा
302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 5 हजार रूपए के
अर्थदण्ड और 460/34 में पांच साल के कठोर कारावास की
सजा सुनायी है, साथ में दो हजार का अर्थदण्ड भी दिया है और अर्थदण्ड का
भुगतान नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास दिया है।
घटना के बाद
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए दोनों आरोपी एक अप्रेल 2009 से जमानत पर थे
जिनको पुलिस ने सजा सुनाये जाने के बाद हिरासत में लेकर धौलपुर जेल भेज
दिया है।
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