अजमेर। तीस साल पुराने जमीन के मुआवजे के मामले में अदालत के आदेश पर सोमवार को कुर्की दल अजमेर एसडीएम ऑफिस की कुर्की के लिए पहुंचा। एसडीएम के आग्रह पर अदालत ने एक सप्ताह का समय दिया है। यदि इस समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया तो कुर्की की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। [# यह है अनोखा कोर्ट, यहां नहीं मिलती तारीख पे तारीख] [# अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
मामला चन्द्रवरदाई नगर स्थित एक जमीन से जुडा़ है, जिसका अधिग्रहण सरकार द्वारा 1987 में कर लिया गया था। इस मामले में सम्बन्धित मुरलीधर को 1.88 लाख रूपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन इस भुगतान के नहीं होने के चलते मामला अदालत में चला और अब यही रकम ब्याज सहित 7.70 लाख रूपये हो गई। इस मामले में आज अदालत के आदेश पर सेल अमिन राजेश जैन कुर्की दल को लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे।
अदालत ने एसडीएम ऑफिस की सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे। बाद में एसडीएम अशोक कुमार मीणा द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आमीन को आश्वस्त किया गया की सम्बन्धित को भुगतान अगले एक सप्ताह की समय सीमा में कर दिया जाएगा । इस आग्रह को स्वीकार करने के बाद कुर्की दल लौट गया ।
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