मंडी। 11 दिसम्बर को पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव केदृष्टिगत विकास खंड बल्ह की ग्राम पंचायत कोठी, बेरी तथा बैहना, विकासखंड गोहर की ग्राम पंचायत स्यांज तथा सराज विकास खंड की ग्राम पंचायततुंगाधार में किसी भी होटल, खान पान घर, पाठशाला, दुकान या किसी अन्यसार्वजनिक या प्राईवेट स्थान पर मादक शराब के बेचने, देने या वितरित करनेपर प्रतिबंध रहेगा ।
यह सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त संदीप कदम ने दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इसकी उल्लंघना करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकती है या जुर्माना जो दो हजार रुपए या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि मतदान केंद्रों में रिटर्निंग आफिसर, प्रिजाईडिंग आॅफिसर तथा पुलिस कर्मी के अलावा मतदान केंद्रों में अन्य कोई नहीं रह सकेगा । संबंधित मतदान क्षेत्र में कोई हथियार लेकर भी नहीं जा सकता है ।
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