इलाहाबाद। इलाहाबाद में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से 25 जनवरी तक लागू रहेगी। मजिस्ट्रेट नगरपुनीत शुक्ल ने चुनाव आचार संहिता, माघ मेला, जनपद में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत यह आदेश दिया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता कीधारा-144 के उल्लंघन करने वाले को धारा-188 के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा।
भावनाओं को आहत करने पर प्रतिबंध
निषेधाज्ञा के प्रतिबंध के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता, जिससे किसी की भावना आहत हो। प्रतिबंध में लिखकर, बोलकर अथवा किसीप्रतीक के माध्यम से किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत नहींकिया जा सकता, न ही ऐसा कोई कृत्य हो जिससे किसी वर्ग/दल/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।
व्यक्तिगत टिप्पणी पर रोक
निषेधाज्ञा के लागू होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं कर सकता। हालांकि नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य पर सीमित दायरे में किया जा सकता है।
धार्मिक स्थल पर प्रचार प्रतिबन्धित
धार्मिक स्थल भी निषेधाज्ञा के दायरे में होंगे । कोई भी व्यक्ति/उम्मीदवार मत प्राप्त करने के लिए पूजा स्थलों, जैसे- मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वाराआदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार व अन्य निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में नहीं कर सकता। न ही जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष याअपरोक्ष रूप से सहारा ले सकता है।
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