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सेटलाईट टाऊनशिप की योजनाएं ठंडे बस्ते में

All satellite township plans on hold - Kangra News in Hindi

कांगड़ा(विजयेंद्र शर्मा)। प्रदेश के प्रमुख शहरों के आसपास सेटलाईट टाऊन विकसित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ठंडे बस्ते में है। पिछली भाजपा सरकार में प्रदेश के धर्मशाला, मंडी, सोलन व शिमला में आबादी के बढ़ते दवाब को देखते हुये यहां सेटलाईट टाऊनसिप विकसित करने की घोषणा बड़े जोरशोर से की थी, लेकिन सारा मामला आज भी फाइलों से बाहर नहीं आ पाया है।
जिला कांगड़ा में धर्मशाला के पास कांगड़ा एयरपोर्ट से सटे गगल में इसके लिये जगह चिन्हित की गई थी। इसके पीछे सोच रही कि धर्मशाला व दूसरे शहरों में आबादी का निरंतर दवाब बढ़ता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में दिक्कतें पेश आ सकती है। लेकिन शहरी विकास विभाग इस योजना को सिरे चढ़ाने में नाकाम ही साबित हुआ है।
धर्मशाला से सटे खनियारा, धर्मकोट, भागसू व दाड़ी गांव आज बढ़ती आबादी के कारण धर्मशाला का ही हिस्सा लगते हैं। शहरी विकास विभाग ने खनियारा के लिये ही अभी तक नियोजित तरीके से आवासीय कलोनी बसाने की तैयारी की है। हालांकि संबंधित महकमे के मंत्री सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधायक हैं लेकिन वे भी पिछले चार वर्षों में कोई ठोस योजना आवासीय सुविधा के लिये नहीं ला पाये हैं।


आलम यह है कि प्राईवेट डिवेल्पर आसपास के गांवों में जमीनें खरीद कर उनके प्लाट बेच रहे हैं। कुकरमुत्ते की तरह कालोनियां बस रही हैं और काफी दिक्कतें ही पैदा कर रही हैं। यहां आने जाने के रास्ते तक नहीं हैं। ईमारत से ईमारत सटी है, जिससे लोगों को न तो सही वातारण मिल पा रहा है और न ही कोई अन्य सुविधा। यही वजह है कि इन कालोनियों के बाशिन्दें अपने वाहनों को सडक़ों पर खड़ा करते हैं। यहां तक कि सरकारी दफतर व कर्मशियल भवनों वाले भी नगर नियोजन के कायदे कानूनों की सही पालना नहीं कर रहे हैं। कहीं भी पार्किंग की कोई सही व्यवस्था नहीं है।
जिला के पालमपुर में सरकार ने नगर परिषद में कुछ गांवों को मिलाने का फैसला लिया है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि शहरों के मुकाबले गांवों में अधिक सुविधायें हैं। शहरी क्षेत्र में आने पर उन्हें टेक्स ही देने होंगे। ग्रामीणों को मनरेगा का लाभ मिलता है, बिजली व पानी भी सस्ते दामों पर मिलता है। प्रदेश सरकार बाहर के निजी डिवेल्पर को भी बढ़ावा देने में नाकाम रही है। बाहरी प्राईवेट डिवेल्पर लेंड एंड टिनेंसी एक्ट की धारा 118 के प्रावधानों की वजह से जमीन नहीं खरीद नहीं सकते।
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Web Title-All satellite township plans on hold
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