भीलवाड़ा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ ज्यादती करने मामले मे एक आरोपी को दस साल की कठोर कैद व चार हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) रमेशचंद्र मीणा ने मंगलवार को सुनाया। लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा ने कहा कि फूलिया कलां थाने के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति 27 जुलाई 2014 को अपनी दुकान पर चला गया था। इसके बाद घर से फोन आया कि नाबालिग बेटी घर पर नहीं है। इस पर फुलियां थाने 28 जुलाई को एसडीएम,शाहपुरा से सर्च वारंट प्राप्त कर पुलिस ने उसकी नाबालिग बेटी को बरामद कर एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां से बेटी को उसके सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने उसके साथ नई अरवड़ निवासी चेतन रैगर को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग को जयपुर ले गया। वहां जाकर आरोपी ने उसे बंधक बना नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने कॉर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया और आज कोर्ट ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज के आधार पर सजा सुनाते हुए उसे दस साल की कठोर कैद व चार हजार रुपए जुर्माने से दंड दिया।
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