कपिल ने याचिका में कहा कि साल 2010
में फरवरी माह में स्लाइड डेवेलपर्स से गोरेगांव में 1000 वर्ग मीटर का
प्लाट की खरीद की गई थी। बीएमसी की ओर से मार्च-अप्रैल 2010 में निर्माण
शुरू करने की अनुमति देने वाला सर्टिफिकेट जारी किया गया। 6 नवंबर 2013 को
फुल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया.। लेकिन 14 नवंबर 2014 को
क्चरूष्ट के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट इंजीनियर
की ओर से नोटिस जारी किया गया जिसमें इमारत के एक हिस्से को अवैध बताया
गया।
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