देश में GST (माल एवं सेवा कर) लागू होने के बाद निजी दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर लगने वाले एक बारगी पंजीकरण कर को 2 प्रतिशत बढ़ा दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य में चुंगी और स्थानीय निकाय कर समाप्त होने से राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिये यह कदम उठाया गया है। इससे 50 हजार रूपए की मोटरसाइकिल एक हजार रूपए और 5 लाख तक की कार 10 हजार रूप्ए तक महंगी हो गई है। राहत की बात यह है कि यह व्यवस्था अभी केवल महाराष्ट्र में ही लागू हुई है। बाकी राज्यों में इसके लागू होने की संभावना कम है। राज्य के परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस वृद्धि को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है और तत्काल प्रभाव से यह वृद्धि लागू हो गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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