रोहतक
। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आवास सहित तीन अन्य स्थानों
पर आगजनी व उपद्रव मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर अतिरिक्त जिला
एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को डिस्पॉज ऑफ यानि निपटान कर दिया
है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का ट्रायल छह माह में पूरा करने के आदेश
दे चुका है, वहीं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्टे
आर्डर कर रखे हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई 31 मार्च निर्धारित कर दी है।
जबकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई आज 16 मार्च को
होनी है। अदालत में सीबीआइ के अधिकारी भी पेश हुए क्योंकि तीनों की मामलों
की जांच सीबीआइ कर रही है। [ अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों का
ट्रायल छह माह में पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। अभियुक्त पक्ष के
वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आरोपियों की जमानत याचिका
की सुनवाई करने का आग्रह अदालत से किया। अदालत ने वर्तमान परिस्थितियों को
देखते हुए जमानत अर्जी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लगाने की बात
कहते हुए डिस्पॉज ऑफ कर दिया। अभियुक्त पक्ष के वकील प्रदीप मलिक ने कहा कि
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस का ट्रायल छह माह में पूरा करना है। ऐसे में
आरोपियों की जमानत अर्जी पर निर्णय लिया जाए। अदालत ने सीबीआइ अधिकारियों
से भी जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होने पर
31 मार्च की अगली तारीख तय की है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री
कैप्टन अभिमन्यु के आवास सहित अन्य तीन जगहों पर आगजनी व उपद्रव के तीन
मामलों की जांच सीबीआइ कर रही है। सीबीआइ स्थानीय अदालत से तीनों मामलों को
सीबीआइ की अदालत में स्थानांतरण का इंतजार कर रही है।
600 से ज्यादा वकीलों ने 'न्यायपालिका पर दबाव' बनाने की कोशिश कर रहे समूह को लेकर CJI को लिखा पत्र,यहां पढ़े
हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा
पंजाब सीएम भगवंत मान के घर आई लक्ष्मी, पत्नी गुरप्रीत ने बेटी को दिया जन्म
Daily Horoscope