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बंटी हत्याकांड के आरोपियों को मिली जमानत

The accused got bail in Banti Murder case - Mandi News in Hindi

मंडी। जिले के रिवालसर क्षेत्र में जनवरी में हुए बंटी उर्फ कमल देव हत्याकांड के सभी पांचों आरोपियों को जमानत मिल गई। कमल देव उर्फ बंटी (22) की लाश 9 जनवरी को मंडी रिवालसर मार्ग पर मिली थी। जिला सत्र न्यायधीश सीएल कोछड़ की अदालत ने गुरूवार को उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें 50—50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश जारी किए। आरोपियों में रियूर पंचायत के प्रधान सुरेश कुमार के अलावा मनोज कुमार, महेश पाल उर्फ सुंदरू, पवन राव उर्फ पोहलो व किशोरी लाल थे। इस हत्याकांड को लेकर पूरे इलाके में चर्चा रही थी तथा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को निर्दोष बताकर पुलिस पर गलत लोगों को गिरफ्तार करने के आरोप इलाकेवासियों ने लगाए थे। कई प्रतिनिधिमंडल भी इस बारे में पुलिस अधीक्षक मंडी से मिले थे।

अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को सुनते हुए प्रथम दृष्टया में इन आरोपियों के हत्याकांड में संलिप्त होने की आशंका को नहीं स्वीकारा और इन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए। बचाव पक्ष की ओर से लोकेश कपूर, जीपी गुलेरिया, महेश शर्मा व प्रशांत शर्मा ने पैरवी की।

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Web Title-The accused got bail in Banti Murder case
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