जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में 26 मार्च को होने वाले नगर निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। आदेश के अनुसार यह सवैतनिक अवकाश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार नगरपालिका संस्थानों एवं राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के संबंध में मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र स्थित औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी है।
आम चुनाव-2024 : राजस्थान में 12 सीटों पर कम हुआ मतदान, बीजेपी में बेचैनी बढ़ी, 25 में से 25 सीटें जीतना मुश्किल
अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित
पाकिस्तान में बारिश का कहर, 87 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल
Daily Horoscope