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सुब्रत को SC की चेतावनी- 19 जून तक नहीं मिला पैसा तो सीधे तिहाड़ भेजेंगे

नई दिल्ली। सहारा सेबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट को 19 जून तक पैसे नहीं मिले तो सहारा प्रमुख को फिर से जेल जाना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायलय ने एंबी वैली को नीलाम करने की भी चेतावनी दी। सहारा ने 1500 और 550 करोड़ के दो पोस्ट डेटेड चेक दाखिल किए हैं, जिनके 19 जून तक कैश न होने पर कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल भेजने की चेतावनी दी है। वैसे, फिलहाल सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत है, क्योंकि एंबी वैली की नीलामी भी अभी नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिसर लिक्विडेटर को नीलामी के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन की तैयारी करने को कहा है और 19 जून को कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।
इससे पहले इस मामले में 12 जनवरी को समूह ने कोर्ट में कहा कि उसे नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी हो रही है, लेकिन अदालत ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। कोर्ट ने वहां मौजूद सहारा प्रमुख से पूछा कि क्या वह पैसा लौटाने को प्रतिबद्ध हैं? सहारा प्रमुख ने कहा कि वह पैसा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कई बार आपके कमिटमेंट मिराज की तरह लगते हैं, लेकिन बाद में वह पानी की फुहार निकलते हैं।
तिहाड़ जेल में दो साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय पिछले साल मई में तब बाहर आ पाए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उनका परोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अगर सहारा समूह वक्त पर 600 करोड़ रुपये पैसा जमा नहीं करा पाता है तो सुब्रत रॉय को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है।

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Web Title-Supreme Court warns Subrata Roy if cheque submitted to SC not relieved by June 19 will send you to Tihar jail
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