नई दिल्ली। केरल में टीपी सेनकुमार को पुलिस महानिदेशक पद पर बहाल करने के
अपने आदेश पर अमल नहीं किए जाने से नाराज सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार
को शुक्रवार को कडी फटकार लगाई और अदालत का समय जाया करने के लिए 25,000
रूपये का जुर्माना लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को दिए आदेश में
सेनकुमार को राज्य के डीजीपी पद पर बहाल करने का आदेश दिया था।
लेकिन, केरल सरकार ने इस पर अब तक अमल नहीं किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राज्य के मुख्यमंत्री
पिनारई विजयन ने विधानसभा में कहा था कि सेनकुमार को पद पर बहाल किया
जाएगा, लेकिन मामले को लटकाने की रणनीति के तहत इस मामले में शीर्ष अदालत
में स्पष्टीकरण याचिका दायर कर दी।
इस पर न्यायालय की कडी प्रतिक्रिया सामने आई और उसने जुर्माना लगा दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे मालूम है कि उसके आदेश का अनुपालन नहीं
होने पर क्या किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में उसके
निर्णय को लेकर स्पष्टता का कोई मुद्दा ही नहीं है।
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