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जेल में बंद शशिकला को करारा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिव्यू याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों वी. एन. सुधाकरन और जे. इलावारसी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 14 फरवरी को सुनाई गई सजा के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। शशिकला और उनके दोनों रिश्तेदारों ने 14 फरवरी को सुनाई गई सजा की समीक्षा की मांग की थी।

न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने कहा, हमें इस फैसले में कोई कमी नजर नहीं आई, इतनी भी नहीं कि इसकी समीक्षा करनी पड़े। इसलिए इस समीक्षा याचिका को खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

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Web Title-Supreme Court rejects Sasikala plea to review judgment in disproportionate assets case
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