नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों वी. एन. सुधाकरन और जे. इलावारसी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 14 फरवरी को सुनाई गई सजा के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। शशिकला और उनके दोनों रिश्तेदारों ने 14 फरवरी को सुनाई गई सजा की समीक्षा की मांग की थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने कहा, हमें इस फैसले में कोई कमी नजर नहीं आई, इतनी भी नहीं कि इसकी समीक्षा करनी पड़े। इसलिए इस समीक्षा याचिका को खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।
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