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न्यायाधीश भ्रष्टाचार मामले में एसआईटी जांच की याचिका खारिज

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच एसआईटी से कराने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस पूरे विवाद से न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े हुए हैं।

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कहा, ‘‘संस्थान की ईमानदारी को लेकर बेवजह का संदेह पैदा हुआ।’’वकील कामिनी जयसवाल ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी।





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Web Title-Supreme Court Junks Plea Seeking SIT Probe Into MCI Bribery Case
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