नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच एसआईटी से कराने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस पूरे विवाद से न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े हुए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कहा, ‘‘संस्थान की ईमानदारी को लेकर बेवजह का संदेह पैदा हुआ।’’वकील कामिनी जयसवाल ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी।
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