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कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली विदेश जाने की परमिशन

Supreme court allowed Karti Chidambaram to go abroad - India News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी। कार्ति चिदंबरम ने 10 दिसंबर को वापस लौटने का आश्वासन देते हुए अदालत से 2 दिसंबर को कैम्ब्रिज जाने की अनुमति मांगी थी। प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देते हुए कहा कि अगर वह 10 दिसंबर को नहीं लौटते, तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।

अदालत का यह आदेश कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दिए जाने की स्थिति में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कुछ शर्ते लगाने के बाद आया है। सीबीआई आईएनएक्स मीडिया लिमिटेड को 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमति दिए जाने में अनियमितता की जांच कर रही है। यह अनुमति उस समय दी गई थी जब कार्ति के पिता पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

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Web Title-Supreme court allowed Karti Chidambaram to go abroad
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