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कोर्ट के आदेश पर कलक्टर की सरकार कार पर कुर्की वारंट चस्पा

On the order of the court, the collector warrant for the government car - Bharatpur News in Hindi

भरतपुर। जिला न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जिला कलक्टर भरतपुर की सरकारी कार को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद कोर्ट अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जिला कलक्टर की गाड़ी पर कुर्की वारंट चस्पा कर कार को कुर्क कर दिया। जानकारी के अनुसार 1997 में रामस्वरूप और विशम्भर दयाल निवासी उलेंडा गांव, तहसील किरावली, आगरा यूपी की 32 बीघा रबी की फसल नहर टूटने से बहे पानी से तबाह हो गई थी। जिसके मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने आगरा न्यायालय में राजस्थान सरकार, भरतपुर जिला प्रशासन के खिलाफ मामला दायर किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2008 में भरतपुर जिला कलक्टर को किसानों को 4 लाख 39 हजार रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए थे। पीड़ितों ने 2008 में भरतपुर एडीजे कोर्ट-2 में अपने अधिवक्ता के जरिए मामला दायर किया, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलक्टर की गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दिए।

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Web Title-On the order of the court, the collector warrant for the government car
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