नई दिल्ली। सरकार के नए फैसले के बाद अब पैन कार्ड बनवाने और इनकम टैक्स
रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा।
इससे पहले गैस
सब्सिडी लेने के लिए नियमों में बदलाव किया था जिसमें उपभोक्ता को अपने
आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना था। इसके बाद सब्सिडी उसके
अकाउंट में जाएगी।
बैंकों ने भी अपने खाताधारकों को आधार से लिंक करने के कडे निर्देश दिए थे।
बैंकों ने साफ कर दिया था कि अगर 31 मार्च तक आधार कार्ड लिंक न होने पर
खातों से लेनदेन बंद किया जा सकता है।
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