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जानते हैं! दिसंबर तक ही चलेगा पैन कार्ड अगर नहीं जुडा आधार कार्ड से

नई दिल्ली: पैन कार्ड रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। यदि आपका पैन कार्ड आधार नंबर से अभी तक नहीं जु़डा है, तो उसे तत्काल जोड लें। यह आगामी दिसंबर तक पूरा कर लें अन्यथा आपका कार्ड अवैध घोषित कर दिया जाएगा।

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि इसके जरिये 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान प्रोजेक्ट के इस्तेमाल को बढाना चाहती है। मामले से जुडे एक अधिकारी का कहना है कि फिलहाल सभी करदाताओं को आयकर दाखिल करने के लिए एक पैन नंबर की जरूरत होती है, लेकिन कर के दायरे से बाहर रहने वाले भी पहचान के प्रमाण के रूप में कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।

सरकार का कहना है कि इनमें से कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए हैं, लेकिन आधार के विशेष पहचान नंबर से इसकी जांच संभव हो सकती है। इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक की तारीख निर्धारित की है। सरकार का मानना है कि आधार नामांकन प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि यह समय सीमा पर्याप्त होगी। इससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी आधार जरूरी कर दिया है। पैन कार्ड के आवेदन के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होने जा रहा है।

बता दें, मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में सब्सिडी और अन्य योजनाओं में आधार अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में मोदी सरकार ने मिड डे मील में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था जिसको लेकर काफी शोर हुआ था। बाद में सरकार ने यू-टर्न ले लिया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले बुधवार को आयकर रिटर्न दायर करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया है।

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Web Title-link PAN to aadhar card or it will become invalid in december
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