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ड्रग्स तस्करी मामले में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 31 को

Hearing in drug smuggling case in District Court, next hearing on 31 March - Mohali News in Hindi

मोहाली। जिला अदालत में आज करोड़ों रुपये के ड्रग्स तस्करी मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपियों को एसआईटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की कॉपी सौंपी।

हाईकोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी में शामिल आईपीएस अधिकारियों ईश्वर सिंह, वी नीरजा और जी नागेश्वर राओ ने कहा कि आरोपी सतिंदर धामा व जगदीश भोला से बरामद सेलफोन्स के जो कंपनी व मॉडल नंबर दिखाए गए थे, वे गलत थे।

एसआईटी के मुताबिक, राजविंदर सिंह राजा, प्रदीप सिंह, अमरजीत सिंह कनाडा को भगोड़ा करार दिया जा चुका है। जबकि बलजिंदर सिंह, मनिंदर सिंह औलख, जगजीत सिंह, दीप सिंह, हरमिंदर सिंह व सुरजीत सिंह को अदालत से जमानत मिल चुकी है।

दूसरी तरफ इस मामले में आरोपी जगजीत सिंह चहल ने कहा कि जालंधर की अदालत ने उनके समेत जगदीश सिंह भोला, बिट्टू औलख समेत पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।

जालंधर के मामले में बनी एसआईटी ने जगदीश सिंह भोला व बिट्टू औलख को क्लीन चिट देते हुए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। जबकि हाईकोर्ट के आदेश पर थाना बनूड़ में दर्ज मामले संबंधी एसआईटी ने उनकी तरफ से पेश की वीडियो, तस्वीरों व अन्य पुख्ता सबूतों को साइड कर पुरानी रिपोर्ट को सही बताते हुए सप्लीमेंटरी चालान अदालत में पेश कर दिया था। वहीं, दूसरी तरफ अदालत मेें डीएसपी दविंदर सिंह मठाड़ू पेश हुए, जबकि ईडी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। साथ ही ईडी को पेश होने के आदेश दिए गए हैं।

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Web Title-Hearing in drug smuggling case in District Court, next hearing on 31 March
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