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पुराने नोट बदलने के लिए एक और मौका देने से केंद्र सरकार का इनकार

5 जुलाई को इस मामले की आखिरी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर ने कहा था, यदि कोई वास्तविक कारणों से पुराने नोट जमा नहीं करा पाया तो उसे मौका मिलना चाहिए। आप उसके पैसे को उससे छीन नहीं सकते, वह उसकी कमाई है। लेकिन केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहले भी पुराने नोट जमा कराने के अवसरों का इस्तेमाल करते हुए रेल टिकट और पेट्रोल पंपों पर इन्हें खपाने के मामले सामने आए थे।

अब एक बार फिर से ऐसा मौका देने से दुरुपयोग बढ़ सकता है और कालेधन पर काबू पाने के लिए की गई नोटबंदी का कोई महत्व नही होगा। साथ केंद्र ने कहा कि 1978 में हुई नोटबंदी में नोट जमा कराने के लिए सिर्फ 6 दिन दिए गए थे, जबकि इस बार सरकार ने 51 दिन दिए जो कि काफी हैं।

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Web Title-Can not extend deadline for exchanging old notes after demonetisation:center government
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