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29 साल पहले चुराए 370 रुपए के मामले में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

barelly court give verdict after 29 years of long time train robbery - India News in Hindi

बरेली की कोर्ट ने 1988 में ट्रेन में 370 रुपयों की चोरी करने के दो आरोपियों को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। जी हां, मामला यूपी के बरेली का है। जहां 1988 में एक ट्रेन में एक व्‍यक्ति को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके 370 रुपए चुराने के मामले में कोर्ट ने अब जाकर उन्‍हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आपको बता दें कि ट्रेन में चोरी के इस मामले में तीन लोगों पर पर केस दर्ज था जिनमें से एक आरोपी की साल 2004 में मौत हो गई थी। इस फैसले पर दोनों पक्षों ने खुशी जताई है। 21 अक्टूबर 1988 को वाजिद हुसैन ट्रेन के माध्यम से शाहजहांपुर से पंजाब जा रहा था। तभी चंद्रपाल, कन्हैया लाल और सर्वेष ने उन्हें चाय में नशीला पदार्थ पीलाया और फिर बेहोशी की हालत में उनसे 370 रुपये लूट लिए। हालांकि इस वारदात के बाद चंद्रपाल 16 साल तक गायब रहा वह कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और 2004 में उसकी मौत हो गई।

चोरी के शिकार और दोषियों की उम्र करीब 60 के आसपास है। दोषी सर्वेश और कन्हैया लाल दोनों ही इस वारदात को अपने जवानी के दिनों की बड़ी भूल बताते हैं। उन्होने कहा कि उनके जुर्म की असली सजा तो मामले में चला इतना लंबा ट्रायल है, न कि 5 साल की जेल की सजा। सर्वेश ने कहा, हमारे लिए खुशी की बात है कि मामले का ट्रायल खत्म हो गया।

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Web Title-barelly court give verdict after 29 years of long time train robbery
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