चंडीगढ़। हरियाणा में फिजिकल एजुकेशन (शारीरिक शिक्षा) के सहायक प्रोफेसरों के 15 पदों के लिए भर्ती के दौरान नियम बदलना हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को भारी पड़ गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग पर 25 लाख रुपये का जुर्माना ठोकते हुए छह सहायक प्रोफेसरों की भर्ती रद करने के आदेश दिए। साथ ही भर्ती की जांच प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपने के आदेश भी दिए हैं। यह भर्ती पिछली हुड्डा सरकार के समय की है।
इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार 2009 में फिजिकल एजुकेशन के सहायक प्रोफेसरों के 15 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुसार पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाना था और पदों से तीन गुना अधिक आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद एकाएक आयोग ने नियम बदलते हुए पदों से तीन गुना के स्थान पर छह गुना आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि भर्ती आरंभ होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते।
याचिका पर हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा था। अपने जवाब में एचपीएससी ने माना कि भर्ती के दौरान नियम बदला गया। साथ ही यह भी माना कि छह सहायक प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको आवेदकों की संख्या दोगुनी करने के कारण ही इंटरव्यू के पात्र बनने का मौका मिला। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सिद्घांत स्पष्टï है कि खेल आरंभ होने के बाद नियमोंं को नहीं बदला जा सकता। ऐसे में इस भर्ती के दौरान प्रक्रिया को बदलना गलत है
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