पीठ ने कहा कि आधिकारिक परिसमापक इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के पीठासीन
न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. एस. ओका से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इससे
पहले सेबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने पुलिस अधीक्षक को भेजे
गए पत्र का जिक्र किया और दावा किया कि इसकी वजह से पुलिस ने इस संपत्ति
को अपने कब्जे में ले लिया है। सहारा समूह की ओर से मुकुल रोहतगी ने इस
तर्क का जवाब देते हुए कहा कि संपत्ति पुलिस को नहीं सौंपी गई है। ये भी पढ़ें - इस पत्थर से दही जमाते हैं गांव के लोग
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